आंध्र के आईआरएस अफसर के खिलाफ मामला दर्ज
आंध्र प्रदेश के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी जस्ती कृष्ण किशोर के खिलाफ आपराधिक रूप से धन का दुरुपयोग करने और उससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। किशोर सितंबर 2015 से आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उन्हें 12 दिसम्बर को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में निलंबित कर दिया था। सन 1990 बैच के अधिकारी वास्तव में प्रधान आयकर आयुक्त के पद पर पदोन्नति की उम्मीद कर रहे थे और चाहते थे कि राज्य सरकार उन्हें प्रतिनियुक्ति से मुक्त कर दे। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार की विभागीय जांच के बाद ईडीबी में किशोर के कार्यकाल के दौरान कई अनुचित काम कथित रूप से सामने आए जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
उद्योग, आधारभूत संरचना और निवेश विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर राज्य की मुख्य सचिव नीलम साहनी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को किशोर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने और छह महीने के भीतर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। आदेश के बाद सीआईडी ने रविवार देर रात ईडीबी की विशेष ग्रेड डिप्टी कलेक्टर पी. तुलसी रानी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर पहला मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 403, 409 और 120 (बी) और एपीईडीबी अधिनियम 2018 के तहत दर्ज किया।
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