सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं को सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाईकोर्ट में दाखिल करे
देश के कई हिस्सों में लगातार हो रहे नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए सार्वजानिक नुकसान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज की गई हैं। लेकिन चीफ जस्टिस एस.ए.बोबड़े ने इन याचिकाओं पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सभी याचिकाओं को सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाईकोर्ट के जरिए दाखिल किया जाए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि मुर्शिदाबाद में जो रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया,उस लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका क्यों दायर नहीं की गई और सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, इसकाण हम देश के कई हिस्सों में चल रहे प्रदर्शन पर कोई तुरंत फैसला नहीं ले सकते हैं। हालांकि,इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में तुरंत सुनवाई नहीं करने वाले, प्रक्रिया के अनुसार ही सुनवाई होगी। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी प्रदर्शन के दौरान बंगाल में कुछ प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद में रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया था। पूर्वोत्तर में भी प्रदर्शनकारियों ने दो रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया था।
नेशन लीगल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं को सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाईकोर्ट में दाखिल करे