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सीबीआई कोर्ट ने ‎‎निर्भया के दोषी राहुल राज को सुनाई फांसी की सजा

 सीबीआई कोर्ट ने ‎‎निर्भया के दोषी राहुल राज को सुनाई फांसी की सजा

सीबीआई कोर्ट ने ‎‎निर्भया के दोषी राहुल राज को सुनाई फांसी की सजा
 रांची में बीटेक की छात्रा निर्भया के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले राहुल राज को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें ‎कि राहुल राज को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। दरअसल उसने छात्रा निर्भया के साथ पहले बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। हालां‎‎कि ये फैसला झारखंड की राजधानी रांची के निर्भयाकांड में सीबीआई की अदालत ने तीन साल बाद सुनाया है। बता दें ‎कि सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की थी। बता दें ‎कि  सीबीआई की टीम ने 23 वर्षीय आरोपी राहुल कुमार को लखनऊ जेल से वारंट पर 22 जून को रांची लेकर आई थी। इसके बाद से उसे बिरसा मुंडा जेल में रखा गया। हालां‎कि आरोपी बिहार के नवादा जिले के एकंगरसराय का रहने वाला है। इसके अलावा उस पर पटना और लखनऊ में भी कई मामले दर्ज हैं। बता दें ‎कि निर्भया दुष्कर्म और हत्याकांड की घटना 15 दिसंबर 2016 को घटी थी। उस दिन छात्रा के पिता उसे बरकाकाना से लेकर रांची आए थे और कॉलेज में छोड़कर बरकाकाना लौट गए थे, लेकिन रात में ही छात्रा की हत्या हो गई थी। इसके बाद जब निर्भया ने पिता का फोन नहीं उठाया तो इस हादसे का पता चला। दरअसल उस समय ‎निर्भया के पिता ने पड़ोसी को फोन कर जाकर देखने को कहा, जिसके बाद पड़ोसी घर पहुंचकर देखा तो पाया कि दरवाजा खुला था और छात्रा नीचे पड़ी हुई थी और उसका चेहरा जला हुआ था। इस मामले में जब पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगा, तो जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा गया था, लेकिन सीआईडी भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 

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