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सीबीडीटी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख वासियों को दी राहत, रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाई

सीबीडीटी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख वासियों को दी राहत, रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाई

सीबीडीटी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख वासियों को दी राहत, रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाई
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, सीबीडीटी ने इन राज्‍यों के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दिया है। सीबीडीटी ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बाधित होने की खबरों पर विचार करने के बाद आईटीआर भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अंतिम तारीख 30 नवंबर को बढ़ाने का फैसला किया गया है।"
सीबीडीटी के मुताबिक सभी कैटेगरी के टैक्‍सपेयर्स के लिए आईटीआर भरने और टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दिया गया है। सीबीडीटी ने इसके साथ ही ये भी कहा कि 30 नवंबर की अंतिम तिथि के बाद भरे गए आईटीआर विवरणों को वैध माना जाएगा। ज्ञात हो कि सीबीडीटी ने 31 अक्टूबर को आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर किया था।
इसके साथ ही आकलन प्रणाली के तहत भेजे गए इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के नोटिस पर जवाब देने की समय सीमा अगले साल 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने बताया, "करदाताओं (टैक्‍सपेयर्स) और टैक्‍स प्रोफेशनल्‍स को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के तहत 24 दिसंबर 2019 तक जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 10 जनवरी या फिर नोटिस में दिए गए समय, दोनों में जो भी बाद की तिथि हो मान्य होगी।
इससे पहले सरकार ने ई-आकलन की प्रक्रिया आठ अक्टूबर से शुरू की थी। ई-आकलन योजना के तहत, किसी व्यक्ति या टैक्‍सपेयर्स को किसी भी प्रक्रिया के संबंध में आयकर अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

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