माल्या की जब्त संपत्ति बेचकर कर्ज वसूल सकते हैं बैंक: पीएमएलए कोर्ट
प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के स्पेशल कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और कई अन्य बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की अनुमति दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा था कि उसे इस वसूली में कोई आपत्ति नहीं। माल्या के वकीलों ने आपत्ति की थी कि यह केवल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ही तय कर सकता है। हालांकि स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने इस निर्णय पर 18 जनवरी तक स्टे लगाया है ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकें। बैंकों के करीब 9 हजार करोड़ रुपए के लोन न चुकाने, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ब्रिटेन में माल्या मुकदमे का सामना कर रहा है। लंदन की कोर्ट इस महीने सुनाएगी माल्या पर फैसला पिछले साल 2019 के आखिरी महीने दिसंबर में लंदन कोर्ट ने माल्या को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जानकारी के मुताबिक लंदन कोर्ट जनवरी 2020 में विजय माल्या पर फैसला सुना सकती है।
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