नए राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन शुरु
नया राजनीतिक दल के एक जनवरी से पंजीकरण के लिए आवेदन शुरु हो गये हैं। दरअसल नए राजनीतिक दलों को अपनी स्थापना के 30 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के सामने आवेदन कराना अनिवार्य है। बता दें कि चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 ए के तहत इन नये राजनीतिक दलों का पंजीकरण अनिवार्य करते हुए ये निर्देश जारी किये हैं। इन राजनीतिक दलों के आवेदन पत्रों की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दल पंजीकरण प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। इस आवेदन के तहत आवदेन पत्र की जानकारी प्राप्त कर पायेंगे। उन्हें एसएमएस और ईमेल के जरिए आवेदन पत्र की जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा चुनाव आयोग के पोर्टल पीपीआरटीएमएस.जीवोआई.इन पर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं।
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