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जीवन बचाना राज्य की जिम्मेदारी : अदालत 

जीवन बचाना राज्य की जिम्मेदारी : अदालत 

जीवन बचाना राज्य की जिम्मेदारी : अदालत 
जेल में  बंद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का इलाज एम्स से कराने के निर्देश अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को दिए हैं। मामले में अदालत ने बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कहा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को संरक्षित करे, चाहे कोई जेल में हो या बाहर हो। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जेल प्रशासन ने चंद्रशेखर के बिगड़ते स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया है। बीते 21 दिसंबर को पुलिस ने जामा मस्जिद से भीम आर्मी प्रमुख चन्द्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था। उन पर सरकारी कामकाज *में बाधा पहुंचाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दंगा भड़काने *जैसे आरोप के तहत मामला दर्ज है। चंद्रशेखर के अधिवक्ता ने उन्हें बीमार बताते हुए एम्स में इलाज की जरूरत बताई। अधिवक्ता प्राचा ने अदालत को बताया कि आजाद को खून के गाढ़ा होने की बीमारी पॉलीसीथिमिया है, जिसमें नियमित इलाज की जरूरत होती है। उनका इलाज एम्स के हेमाटोलोजी विभाग में प्रोफेसर ऋषि धवन की देखरेख में चल रहा है। अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील पर सहमति जताते हुए चंद्रशेखर का इलाज एम्स में कराने के निर्देश दिए।

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