ड्रोन है तो 31 तक करा लीजिए रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी कार्रवाई
केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने ड्रोन रखने, उड़ाने वाले सभी लोगों से कहा है कि वे 31 जनवरी तक उसका रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर उन्होंने निर्धारित तिथि तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विमान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ड्रोन का रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी से शुरू होगा। अमेरिका द्वारा ईरान पर ड्रोन हमले के बाद से विमानन मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।
मंत्रालय ने इस सिलसिले में एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया है। मंत्रालय ने नोटिस में कहा है कि सरकार की जानकारी में आया है कि कुछ ड्रोन और ड्रोन संचालक, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर) के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। सिविल ड्रोन और ड्रोन संचालकों की पहचान करने के लिए स्वैच्छिक घोषणा का मौका दिया जा रहा है। ड्रोन रखने वाले हर व्यक्ति को 31 जनवरी, 2020 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
उल्लेखनीय है कि ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अगस्त 2018 को सीएआर लागू किया था। इसके तहत ड्रोन मालिकों को ड्रोन के लिए एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआइएन) लेना होता है। साथ ही परमिट और अन्य मंजूरियों की व्यवस्था भी इसमें की गई है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है। अब 31 जनवरी तक जो ड्रोन मालिक स्वैच्छिक घोषणा कर देंगे उन्हें दो यूनीक नंबर जारी किए जाएंगे। ये दोनों नंबर ड्रोन रखने का अधिकार देंगे।
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