दिल्ली पुलिस को मिला इमरजेंसी डिटेंशन का अधिकार
दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत तीन महीने के लिए इमरजेंसी डिटेंशन (आपातकालीन हिरासत) का अधिकार मिल गया है। यह व्यवस्था रविवार से अगले दिन महीने के लिए लागू रहेगी। आदेश के तहत 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक यह आपातकालीन निरोध शक्ति दिल्ली पुलिस को प्रदान की गई है। माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा को लेकर और जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने को लेकर यह व्यवस्था की गई है। हालांकि, दिल्ली पुलिस के एडिशनल पीआरओ अनिल मित्तल का कहना है कि यह एक रुटीन आदेश है। यह हमेशा तीन-तीन महीने के लिए दिया जाता हैं। यह पहली बार नहीं आया है। हमेशा यह व्यवस्था पुलिस के पास होती है। यह आदेश दिल्ली के एनसीटी के उपराज्यपाल की तरफ से निर्देशित करते हुए दिया जाता है।
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