YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

फ़्लैश न्यूज़

रीजनल

चंद्रशेखर को मिली दिल्ली आने की इजाजत

चंद्रशेखर को मिली दिल्ली आने की इजाजत

चंद्रशेखर को मिली दिल्ली आने की इजाजत 
-कोर्ट ने यात्रा की जानकारी पुलिस को देने को कहा 
भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को ट्रीटमेंट, चुनाव प्रचार और अन्य चुनावी उद्देश्य से दिल्ली आने की इजाजत अदालत ने दे दी है। साथ ही उनसे कहा है कि दिल्ली पुलिस को अपने यात्रा कार्यक्रम की जानकारी दें। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने आजाद की जमानत के आदेश में बदलाव करते हुए यह निर्देश दिए। उनके खिलाफ 20 दिसंबर को दरियागंज इलाके में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था।साथ ही अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि चुनाव आयोग से इस बात की पुष्टि करें और मंगलवार तक रिपोर्ट दें कि दिल्ली में आजाद का कार्यालय एक राजनीतिक दल का दफ्तर है या नहीं। अदालत आजाद द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने अपने जमानत आदेश की शर्तों में संशोधन का अनुरोध किया था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने मंगलवार को कहा कि कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है जो यह बताती हो कि वह कानून व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि लोकतंत्र में जब चुनाव सबसे बड़ा उत्सव होता है, जिसमें अधिकतम भागीदारी होनी चाहिए तो यह उचित है कि उसे भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने आजाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी थी। चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई थी कि उसने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए हिंसा भड़काई थी, लेकिन तीस हजारी सेशन कोर्ट की जज कामिनी लौ ने कहा था कि इसमें उसके खिलाफ कोई हिंसा की बात नहीं है। बता दें कि कोर्ट ने बीते बुधवार को चंद्रशेखर आजाद को जमानत दी थी। आजाद को इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह चिकित्सा उपचार को छोड़कर अगले चार सप्ताह तक दिल्ली नहीं आएंगे और इस दौरान किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल भी नहीं होंगे। उन पर 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप है। 

Related Posts