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नीलगिरी में हाथियों को परेशान नहीं करने देंगे' (

नीलगिरी में हाथियों को परेशान नहीं करने देंगे' (

नीलगिरी में हाथियों को परेशान नहीं करने देंगे' (
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मौजूदा नाजुक पारिस्थितिकी को देखते हुए वह किसी को भी तमिलनाडु के नीलगिरी में हाथियों के गलियारे में परेशानी उत्पन्न नहीं करने देगा। साथ ही अदालत ने उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला किया है। यह समिति सील किए गए होटलों एवं रिजॉर्ट के मालिकों के दावों पर विचार करेगी। शीर्ष न्यायालय ने 9 अगस्त 2018 को नीलगिरी के जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था। इस रिपोर्ट में उन्होंने तमिलनाडु सरकार से हाथियों के गलियारे में बनाए गए होटल और रिजॉर्ट सहित 27 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील करने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, ‘हम नाजुक पारिस्थितिकी का सामना कर रहे हैं। अगर हाथियों के गलियारे में अवैध गतिविधियों को रोका नहीं गया तो ये हाथी जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे।'

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