कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में प्रवर्तन हुआ है। निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश की एक कंपनी की 36 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्की की हैं। ईडी ने कमल स्पॉन्ज एंड स्टील पावर लि. (केएसएसपीएल) निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया की राजस्थान के जयपुर और मध्य प्रदेश के सतना में स्थित संपत्तियों मसलन जमीन, संयंत्र, मशीनरी, कार्यालय और कारखाना भवन को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया है। ईडी ने मनी लांड्रिंग रोधक कानून के तहत यह आदेश जारी किया। एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में यह सामने आया कि कंपनी को कोयला ब्लॉक का आवंटन अपने नेटवर्थ और उत्पादन क्षमता के बारे में गलत तथ्य देने के बाद हासिल हुआ। कंपनी कोयला मंत्रालय द्वारा उन्हें थेसगोरा-बी-रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक आवंटन पर दावे के लिए जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करा सके। इसलिए दिल्ली में कोयला घोटाला मामले को देख रही विशेष अदालत ने इससे पहले केएसएसपीएल, अहलूवालिया और तीन सरकारी अधिकारियों को सीबीआई द्वारा इस मामले की आपराधिक जांच में दोषी ठहराया था।