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निर्भया कांड के दोषी पवन को झटका, कोर्ट ने खारिज की पिता की याचिका

निर्भया कांड के दोषी पवन को झटका, कोर्ट ने खारिज की पिता की याचिका

निर्भया कांड के दोषी पवन को झटका, कोर्ट ने खारिज की पिता की याचिका
 निर्भया के एक दोषी पवन के पिता की याचिका को पटियाला हाउस सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बीती 6 जनवरी को मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट ने भी दोषी पवन के पिता की याचिका की याचिका खारिज की थी। दोषी पवन के पिता ने पटियाला हाउस कोर्ट सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मामले में एकलौते गवाह ने मीडिया में पैसे लेकर बयान दिए।  
इस वजह से केस में उसका बयान की सत्यता कैसे स्थापित होगी। वहीं निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों में से एक मुकेश कुमार सिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपनी दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने के विरोध में दायर अपनी अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मुकेश के वकील से कहा कि वह शीर्ष अदालत के सक्षम अधिकारी के समक्ष सोमवार को ही याचिका का उल्लेख करें। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ ने मुकेश की याचिका पर कहा कि अगर किसी को फांसी दी जाने वाली है तो इस मामले की सुनवाई से अधिक जरूरी कुछ नहीं हो सकता। गौरतलब है कि निर्भया मामले के चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जानी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मुकेश की दोषसिद्धी और मौत की सजा के खिलाफ दायर सुधारात्मक याचिका खारिज करने के बाद मुकेश कुमार सिंह ने दया याचिका दायर की थी।

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