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सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की जमानत याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। लालू ने चारा घोटाले के ३ मामलों में जमानत पाने के लिए अर्जी दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने सीबीआई से दो हफ्तों के अंदर इस मामले पर जवाब देने के लिए कहा है। यादव ने चिकित्सीय आधार पर जमानत मांगी है। लालू ने गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। जिस पर आज न्यायालय ने सुनवाई की। 
    उच्च न्यायालय ने १० जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू दिसंबर, २०१७ से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। उन्होंने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार किया था। ७१ वर्षीय लालू रक्तचाप, डायबिटीज और दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। उनका रांची स्थित रिम्स में इलाज भी चल रहा है।

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