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निर्भया के दोषी निर्भया सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं - केंद्र

 निर्भया के दोषी निर्भया  सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं - केंद्र

 निर्भया के दोषी निर्भया  सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं - केंद्र
 केंद्र सरकार ने कहा है कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने  केंद्र की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उसने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों की फांसी की सजा की तामील पर रोक को चुनौती दी है। 
जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि अदालत सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें पूरी किए जाने के बाद आदेश पारित करेगी। केंद्र की और से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने  निर्भया मामले के सभी दोषियों की फांसी टालने के आदेश को चुनौती दी थी। सरकार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चारो दोषियों को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों, तिहाड़ जेल के डीजी और तिहाड़ जेल सुप्रिटेंडेंट को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को चारों दोषियों की फांसी को टाल दिया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट को एक चार्ट बनाकर दिया। उसमें बताया गया कि किसने कब-कब याचिका दाखिल की और कानून का किस तरह दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि साल-साल भर बाद याचिकाएं दाखिल की गई थीं। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हर मौके पर देर की गई। उन्होंने बताया कि पवन की तरफ से ना क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई और ना ही दया याचिका। इन्हें यह लग रहा है कि अगर ये याचिका दाखिल नहीं करेंगे तो फांसी से बचे रहेंगे।

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