सुप्रीम कोर्ट ने अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर रेप का आरोप लगाकर सुरक्षा मांगने और केस को दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में ट्रांसफर करने की याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट जाने को स्वतंत्र हैं। सुरक्षा को लेकर वहां संबंधित अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये घटना 2008 की है और 11 साल हो चुके हैं। दूसरी तरफ, याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल वे कहा कि डर के मारे महिला शिकायत नहीं कर पाई। तस्वीर देखकर ही उस पता चला कि रेप करने वाला खांडू है। शिकायत करने के बाद 2016 में वे मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मांग की कि कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए।
आपको बता दें कि 26 साल की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि जुलाई 2008 में खांडू व अन्य ने उसके साथ एक सरकारी गेस्ट हाउस में गैंगरेप किया था। उस वक्त वो 15 साल की थी और उस नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया।
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अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत