मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रजिस्ट्री कराकर 6 मार्च तक नामांतरण नहीं कराने वालों से 5000 का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। तहसीलदार न्यायालय नामांतरण के प्रकरणों में जुर्माना लगा रही हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह जुर्माना भू राजस्व संहिता में रजिस्ट्री के 6 माह के अंदर नामांतरण नहीं कराने पर जुर्माने का प्रावधान है। उसी प्रावधान के तहत जुर्माना वसूल किया जा रहा है।
रजिस्ट्री के साथ नामांतरण
उल्लेखनीय है जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के साथ नामांतरण आवेदन तहसीलदार कोर्ट में ऑनलाइन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी नामांतरण के लिए बड़े पैमाने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। नामांतरण करने के लिए पेशी पर पेशी की तारीख दी जा रही हैं । नामांकन कराने वाले लोगों से कई किस्म के अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि मांगे जाते हैं। रिश्वत मिलने पर नामांतरण हो जाता है। रिश्वत नहीं देने पर नामांतरण भी नहीं होता है। जुर्माने की कार्यवाही अलग से की जाती है। जिसके कारण लोगों में अब गुस्सा देखने को मिल रहा है।
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6 माह के भीतर नामांतरण नहीं कराने पर लगी का 5000 का जुर्माना