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गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल 31 मार्च तक होंगे बंद

गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल 31 मार्च तक होंगे बंद

गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल 31 मार्च तक होंगे बंद
 उत्तरी दिल्ली निगम क्षेत्र में प्राइमरी शिक्षा तक प्राइवेट स्कूल चलाने वाले संचालक सावधान हो जाएं। गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश शिक्षा निदेशक ने जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार, अगर 31 मार्च के बाद ऐसा कोई भी स्कूल चलता पाया गया तो एक लाख रुपये का जुर्माना पहले दिन होगा और उसके बाद दस हजार रुपये प्रतिदिन देना होगा। उत्तरी निगम के तहत छह जोन हैं। सूत्रों के अनुसार, इनमें करीब 400 से अधिक विद्यालय हैं जो पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा दे रहे हैं। इनकी सही संख्या ज्ञात करने के लिए जोन वार सर्वे भी किया जाएगा। इन स्कूलों को संचालित करने के लिए अधिकांश के पास वैध मान्यता प्रमाणपत्र नहीं हैं। इन स्कूलों में प्राइमरी तक की शिक्षा लेने वाले हजारों बच्चों को आगामी कक्षा में दाखिला लेने के समय काफी कठिनाई झेलनी पड़ती है।बताया गया कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गत 10 दिसंबर 2019 को उत्तरी दिल्ली निगमायुक्त से कार्रवाई करने के लिए स्वीकृति ली गई थी। स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन शिक्षा विभाग निदेशक की तरफ से इस संबंध में चुनाव के कारण निर्देश जारी नहीं हो सके थे। सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के अनुसार कोई भी विद्यालय बिना वैध मान्यता प्रमाणपत्र के संचालित नहीं किया जा सकता है। अत: इस तरह के सभी विद्यालय दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद करने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में अध्यनरत सभी बच्चों का दाखिला समीप के किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में करा दिया जाए या दिया गया है। 31 मार्च के बाद इस तरह का कोई भी विद्यालय चलता हुआ पाया गया तो नियमानुसार एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रतिदिन के लिए दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

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