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दिल्ली हिंसा पर कार्रवाई की जानकारी के साथ अधिकारी हाजिर हों: हाईकोर्ट

दिल्ली हिंसा पर कार्रवाई की जानकारी के साथ अधिकारी हाजिर हों: हाईकोर्ट

 दिल्ली हिंसा पर कार्रवाई की जानकारी के साथ अधिकारी हाजिर हों: हाईकोर्ट
 संशोधित नागरिकता कानून(सीएए) को लेकर उत्तरपूर्वी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भड़की हिंसा में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करने वाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से बुधवार दोपहर 12:30 बजे तक जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि तथ्यों से वाकिफ वरिष्ठ स्तर का एक पुलिस अधिकारी 12:30 बजे तक उनके समक्ष पेश हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस को हिंसा के मामलों में अदालत के निर्देश की जरूरत नहीं होती है और उसे स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि यह बेहद जरूरी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोनसाल्व्जि ने न्यायमूर्ति मुरलीधर की पीठ से इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।
- सीबीएसई परीक्षा का स्थायी समाधान निकाले
साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के जिन छात्रों के बोर्ड परीक्षा केंद्र हिंसा से प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं उन्हें अगले 10-15 दिनों के लिए परीक्षाओं के कार्यक्रम के बारे में एक बार में बताया जाए न कि रोज-रोज के आधार पर। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में हालात खराब हो रहे हैं। वहां और मौतें हुई हैं। इसलिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को अगले 10-15 दिनों के लिए कोई फैसला लेने की जरूरत है। अदालत ने सीबीएसई को दीर्घकालीन योजना के बारे में निर्देशों के साथ दोपहर सवा दो बजे तक सूचित करने के लिए कहा है। अदालत के ये निर्देश तब आए हैं जब सीबीएसई ने बुधवार को कहा कि हिंसाग्रस्त उत्तरपूर्वी दिल्ली में 86 स्कूलों में परीक्षाएं टाल दी है।

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