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अनुराग ठाकुर-प्रवेश वर्मा पर केस का फैसला 2 मार्च को

अनुराग ठाकुर-प्रवेश वर्मा पर केस का फैसला 2 मार्च को

अनुराग ठाकुर-प्रवेश वर्मा पर केस का फैसला 2 मार्च को
 दिल्ली की उज एवेन्यू अदालत में शाहीनबाग के संबंध में कथित तौर पर घृणा भाषण देने के आरोप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए या नहीं, 2 मार्च को इस पर फैसला सुनाएगी। माकपा नेता वृंदा करात ने अदालत में शिकायत पत्र दाखिल किया था। उनका कहना था कि भाजपा नेताओं ने खुलेआम भड़काऊ भाषण दिए। लेकिन उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता नेता का कहना है कि इसी का नतीजा है कि दिल्ली में भयावह दंगें फैल गए हैं। इसके लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा की अदालत में कहा गया कि अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। क्योंकि इनके खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि इसके लिए कई प्रयास किए गए। लेकिन कोई पक्ष सामने नहीं आया है। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय देने की मांगी की। पुलिस की तरफ से अदालत को बताया कि पूरे मामले को लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसले के लिए 2 मार्च की तारीख तय की है।

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