बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा सुनिश्चित करें: अदालत
उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार और पुलिस से उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी हालत में यहां पर सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने न्यायालय को बताया कि हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 10वीं व 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षाओं के लिए 86 केंद्र हैं। जस्टिस राजीव शकधर ने इस मामले में सरकार और पुलिस को पक्षकार बनाते हुए यह आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि 2 मार्च से शुरू हो रही परीक्षा के दौरान केंद्रों परसुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने सीबीएसई को इन इलाकों में परीक्षा जारी रखने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने पूर्वी दिल्ली में निजी स्कूल भाई परमानंद विद्या मंदिर और उसके 10वीं तथा 12वीं के कुछ छात्रों की ओर से अधिवक्ता कमल गुप्ता द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
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