फड़नवीस को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया नागपुर कोर्ट में ट्रायल चालू रहने का आदेश
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस को झटका देते हुए, 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर कोर्ट में उनका ट्रायल चालू रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फडनवीस की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। 18 फरवरी को खुली अदालत में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि फडनवीस ने सुप्रीम कोर्ट से 1 अक्टूबर 2019 के उस आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था, जिसमें 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने के मामले में नागपुर की कोर्ट को ट्रायल फिर से चलाने का आदेश दिया गया था। दोनों मामले नागपुर के हैं। इनमें से एक मानहानि का मामला है, जबकि दूसरी ठगी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि फडनवीस ने जानबूझकर यह जानकारी छिपाई। ज्ञात हो कि वकील सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय में फडनवीस ने हलफनामा में अपने खिलाफ दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं है।
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फड़नवीस को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया नागपुर कोर्ट में ट्रायल चालू रहने का आदेश