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पार्षद ताहिर हुसैन और उनके वकील के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में नारेबाजी 

पार्षद ताहिर हुसैन और उनके वकील के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में नारेबाजी 

पार्षद ताहिर हुसैन और उनके वकील के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में नारेबाजी 
राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े मामले में आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन के विरुद्ध कड़कड़डूमा कोर्ट में जमकर नारेबाजी हुई। ताहिर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई के बाद ताहिर हुसैन और उनके वकील मुकेश वालिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल, वकील मुकेश कालिया जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर निकले, कुछ वकीलों ने की हूटिंग शुरू कर दी। 'जय श्री राम' और 'मुकेश कालिया हाय हाय' के नारे लगाए गए। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन हिंसा में नाम आने के बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।
इस पर ताहिर हुसैन के वकील मुकेश कालिया ने कहा कि किसी को भी डिफेंड करना कोई अपराध नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूं। इससे पहले सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन का पक्ष रखते हुए मुकेश कालिया ने कहा कि इस मामले में ताहिर को खुद पुलिस ने 24 फरवरी को रेस्क्यू किया था। ऐसे में वो खुद आरोपी कैसे हो सकते हैं, हालांकि हम पुलिस द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप का विरोध नहीं कर रहे है। पुलिस अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत अर्जी पर कड़कड़डुमा कोर्ट ने एसआईटी से जवाब मांगा। अब इस मामले की सुनवाई कल यानि गुरुवार को दोपहर 2 बजे होगी।
दिल्ली पुलिस ने मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) कर्मचारी अंकित शर्मा के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाकर ही मारा गया। अंकित शर्मा आईबी में कार्यरत था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसके शरीर पर चार सौ बार धारदार हथियार से वार किया गया। पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ धारा 302 (हत्या), धारा 365 (अपहरण), धारा 201 (सबूत मिटाने) और धारा 34 (समान मंशा) के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद ताहिर हुसैन के घर से हिंसा में इस्तेमाल किया गया सामान बड़ी संख्या में मिला था। इसके बाद से ही पुलिस उसको लगातार तलाश रही है, लेकिन वह अपने घर से फरार है।

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