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दिल्ली दंगे में अब हर मंजिल पर नुकसान के लिए 5 लाख रु देगी केजरीवाल सरकार

 दिल्ली दंगे में अब हर मंजिल पर नुकसान के लिए 5 लाख रु देगी केजरीवाल सरकार

 दिल्ली दंगे में अब हर मंजिल पर नुकसान के लिए 5 लाख रु देगी केजरीवाल सरकार
 दिल्ली दंगा प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान को लेकर सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में दी जा रही आर्थिक मदद का दायरा बढ़ाया गया है। सरकार एक संपत्ति के बजाए उसपर बनी हर मंजिल के लिए अब 5-5 लाख रु देगी। इसके अलावा घरों में चोरी, स्कूलों को हुए नुकसान और ई-स्कूटी के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। 28 फरवरी को दंगे में पूरी तरह से जलाए गए घरों के लिए सरकार ने पांच लाख रुपये और कम नुकसान वाले घरों के लिए 2.50 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की थी। घरों के नुकसान के लिए आने वाले मुआवजा फॉर्म देखकर अधिकारियों की मुश्किल बढ़ गई। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक ही संपत्ति पर कई मंजिल के घर बने हैं। हर मंजिल का मालिक अलग-अलग है। सभी मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने हर मंजिल के लिए 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला लिया है। 
अगर किसी संपत्ति पर 4 मंजिल की इमारत है। प्रत्येक मंजिल को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें चार लाख रुपये मकान के मालिक को और अगर किराएदार रहता है तो एक लाख रुपये किराएदार को मिलेगा। इसी तरह कम नुकसान वाले घरों के लिए भी 2.50 लाख में दो लाख मकान मालिक को और 50 हजार किरायेदार को मिलेगा। दंगे में आर्थिक मदद की घोषणा के दौरान सरकार ने जलाए गए स्कूलों के लिए कोई घोषणा नहीं की थी, जबकि तीन स्कूलों को दंगों के दौरान उपद्रवियों ने बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। उसे देखते हुए गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्कूलों को भी मुआवजा देने की घोषणा की है। जिन स्कूल में 1000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे थे, वहां नुकसान की भरपाई के लिए 10 लाख का मुआवजा सरकार देगी। जहां 1000 से कम बच्चे हैं, उस स्कूल को 5 लाख रुपये सरकार देगी, जिससे स्कूल को दोबारा शुरू किया जा सके। दिल्ली सरकार ने दंगे के दौरान आवासीय घरों में हुए लूटपाट और घरेलू सामान के नुकसान के बदले भी मुआवजा देने का फैसला लिया है। पूरी तरह से लुट चुके घरों के लिए सरकार एक लाख रुपये और कम प्रभावित घरों को 50 हजार रुपये की मदद देगी। हालांकि ऐसे मामलों में मुआवजा, तभी मिलेगा जब उसे लेकर पुलिस में एफआईआर होगी। केस दर्ज होने के दस्तावेज दिखाने के बाद ही यह मुआवजा मिलेगा। 
- राशि बढ़ी : इसके साथ सरकार ने आवासीय इलाके में मामूली क्षति पर 15 हजार की मुआवजा राशि बढ़ाकर 25 हजार कर दिया है। 
- ई-स्कूटी के नुकसान पर 50 हजार
दिल्ली सरकार अभी ई-रिक्शा के नुकसान पर 50 हजार रुपये देने की घोषणा की थी। अब सरकार ने ई-स्कूटी के नुकसान पर भी 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है।

- दंगा से प्रभावित लोगों का अलग-अलग मद में आवेदन उनका मिला लाभ
श्रेणी        आवेदन               लाभ मिला
घर             248                    206
दुकान         339                       0
मृत्यु            29                      29
गंभीर घायल   45                     45
कम घायल      21                     0

88.55 लाख रुपये अभी तक पीड़ितों को दिया जा चुका है। 

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