सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर 20 मार्च तक रोक लगाई
गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले कई दिनों से भूमिगत कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है| सुप्रीम कोर्ट में हार्दिक पटेल के मामले की सुनवाई 20 मार्च तक टल गई है| जिससे अब हार्दिक पटेल को 20 मार्च तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी| इससे पहले 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की 2015 के तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में गिरफ्तारी पर 6 मार्च तक रोक लगाई थी| साथ ही गुजरात सरकार से पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बारे में दर्ज एफआईआर रद्द करने की हार्दिक पटेल की अर्जी पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था|
यह मामला 25 अगस्त 2015 का है, जब अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में हुई पाटीदार रैली के बाद के राज्यभर में हिंसा भड़क उठी थी| राज्यव्यापी तोड़फोड़ और हिंसा को लेकर क्राइम ब्रांच ने अक्टूबर में मामला दर्ज किया था। इसमें कई सरकारी बसें, पुलिस चौकियां और अन्य सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया था। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत लगभग दर्जन भर लोग मारे गए थे। पुलिस फायरिंग की वजह से भी कई लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में हार्दिक पटेल और उनके सहयोगियों पर मौजूदा सरकार को गिराने के लिए हिंसा फैलाने का षडयंत्र करने का आरोप लगाया गया।
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