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फि़ल्म अभिनेता आमिर खान को हाईकोर्ट  का नोटिस 

फि़ल्म अभिनेता आमिर खान को हाईकोर्ट  का नोटिस 

फि़ल्म अभिनेता आमिर खान को हाईकोर्ट  का नोटिस 
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड फिल्म अभिनेता आमिर खान सहित राज्य सरकार व रायपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने कहा है।मामला असहिष्णुता को लेकर है, रायपुर के दीपक दिवान ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आमिर खान के असहिष्णुता वाले ब्यान पर आपत्ति जताते हुए याचिका दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि 2016 में फि़ल्म अभिनेता आमिर खान की पत्नी किरण राव ने एक ब्यान दिया था कि भारत मे रहने से अब मैं खुद को असुरक्षित महसूस करती हूँ, जिसपर आमीर खान ने भी अपनी सहमति जताई थी व कहा था कि मेरी पत्नी की बातों से मैं पूर्णत: सहमत हूँ शायद हमे देश छोड़कर जाना भी पड़ सकता है।आमिर खान के इस ब्यान से समाज मे वैमनस्यता फैलने का हवाला देते हुए रायपुर निवासी दीपक दिवान ने धारा 153(ए)153(बी) के तहत सीजीएम न्यायालय में परिवाद दायर किया था। सीजीएम ने पुरानी बस्ती थाने को नोटिस जारी कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। पुलिस प्रतिवेदन पेश होने के पश्चात न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज किया था की परिवाद दायर करने से पूर्व केंद्र शासन,राज्य शासन व कोर्ट से अनुमति नही ली गई थी।जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय में अपील की, सत्र न्यायालय से भी अपील खारिज होने पर याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता अमिकांत तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया है ब याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि केंद्र शासन व राज्य शासन से अनुमति नही ली गई है लेकिन वही पर पुलिस प्रतिवेदन पर इस बात का उल्लेख है कि यह एक प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध है जिसपर कोर्ट ने ध्यान नही दिया है। उक्त याचिका को हाईकोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल ने स्वीकारते हुए सुनवाई कर फि़ल्म अभिनेता आमिर खान सहित राज्य सरकार व रायपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर जवाब माँगा है।

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