दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में तिहाड़ जेल प्रशासन ने क्रिश्चियन मिशेल को एकांत में रखने को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार मिशेल की शिकायतों पर जेल प्रशासन ने ध्यान दिया है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद मिशेल को उसके वकील से मिलने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि मिशेल से उसके वकील को कानूनी राय लेने के लिए जेल में मिलने दिया जाए।
दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड डील घोटाला मामले में आरोपित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इस मामले में कोर्ट ने 13 से 17 फरवरी के बीच जेल नंबर सात का सीसीटीटी फुटेज मांगा था। सीसीटीवी को देखने के बाद कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि मिशेल को एकांत में रखा गया। कोर्ट ने डीजी जेल को आदेश दिया था कि वे 3 दिन में क्रिश्चियन मिशेल को जेल के अंदर एकांत में रखने संबंधी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें। बता दें कि मिशेल को पिछले साल 22 दिसंबर को दुबई से भारत लाकर गिरफ्तार किया गया था और उस पर विमान सौदे में हुए घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप है। क्रिश्चियन मिशेल पर अगस्ता-वेस्टलैंड डील में 36,00 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने और रिश्वत लेने का आरोप है। मिशेल बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में उन 3 बिचौलियों में से एक हैं, जिनके खिलाफ जांच की जा रही है। गुइदो हाश्के और कार्लो गेरेसा भी इस घोटाले में शामिल हैं। 57 वर्षीय मिशेल, फरवरी 2017 में गिरफ्तारी के बाद से दुबई की जेल में था। उसे यूएई में कानूनी और न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने तक हिरासत में भेज दिया गया था। भारत ने 2017 में यूएई से क्रिश्चियन को भारत प्रत्यर्पित करने की आधिकारिक अपील की थी। इस संबंध में यूएई की अदालत को जरूरी दस्तावेज भी सौंपे गए।
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तिहाड़ जेल में क्रिश्चियन मिशेल को वकील से मिलने की इजाजत