नोएडा जिलाधिकारी ने सभी फैक्टरी, दुकानों और अन्य संस्थानों के मालिकों को आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण से पीड़ित या संदिग्ध मजदूरों और कर्मचारियों को मालिकों द्वारा 28 दिन का भुगतान समेत अवकाश देना होगा। यह अवकाश तभी मान्य होगा जब कर्मचारी स्वस्थ होने के बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र मालिक को देंगे। इसके अलावा मालिकों को कंपनी और फैक्टरी के बाहर सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना होगा। नोएडा जिलाधिकारी का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव व नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। इसके चलते परिवहहन सेवाएं बंद हैं क्योंकि लोगों में संक्रमण का खतरा है। इस कारण कर्मचारी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मालिकों को मजदूरों और कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान मजदूरी सहित अवकाश और कोरोना का संक्रमण या संदिग्ध होने पर 28 दिन के भुगतान सहित छुट्टी देने का आदेश दिया है। अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी डीएम ने कहा हैकि यदि आदेश का उल्लंघन होता है तो कंपनी मालिक को एक साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आदेश की अवहेलना से किसी तरह की जानमाल की क्षति होने पर दो वर्ष तक की सजा हो सकती है। मुख्य मंत्री हेल्पलाइन 1076, नोएडा में कर्मचारी इंटीग्रेडेट कंट्रोल रूम के फोन नंबर 2544700 और लखनऊ के कंट्रोल रूम में 0522 2202893 पर शिकायत कर सकते हैं।
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(नोएडा) कोरोना: मरीजों को वेतन और अवकाश दोनों मिलेंगे