पुणे पुलिस ने कोरोना संकट को देखते हुए लोगों से अप्रैल फूल प्रैंक ना खेलने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि कोरोना को लेकर किसी तरह का मज़ाक किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पुणे पुलिस ने जिले में नोटिफिकेशन जारी किया है। पुलिस ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि सोशल मीडिया पर इस दौरान किसी तरह की अफवाह फैलाए जाने को लेकर आईपीसी की धारा 188 के तहत एक्शन लिया जाएगा। इस धारा के तहत 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा कि ‘1 अप्रैल को हम अक्सर अपने दोस्तों, परिवार और आसपास के लोगों के साथ प्रैंक खेलते हैं, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के संकट को देखते हुए इस बार लोगों से अपील की जाती है कि किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं। ऐसा करने पर इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। बता दें कि पुलिस की ओर से लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरुक करने और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। फिर चाहे सोशल मीडिया पर क्रिएटिव ट्वीट हो या फिर सड़क पर गाना गुनगुनाना हो।
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(पुणे) कोरोना पर अप्रैल फूल प्रैंक खेला तो होगी 6 महीने की जेल