दिल्ली सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण शहर में फंसे विदेशियों की स्वदेश वापसी के लिए ट्रांजिट पास जारी करेगी। उनके लिए परिवहन की व्यवस्था संबंधित देश के दिल्ली स्थित दूतावास करेंगे। मुख्य सचिव और दिल्ली की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने विदेशी नागरिकों के लिए पारगमन व्यवस्था और पृथक रहने वाले व्यक्तियों के यहां से जाने के प्रावधानों की जानकारी दी।
डीडीएमए अधिनियम, 2005 के तहत उन्होंने यह आदेश जारी किया। इस उद्देश्य के लिए तैयार मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार फंसे हुए विदेशी नागरिकों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के परामर्श से संबंधित विदेशी सरकार प्रस्थान से पहले प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 के लक्षणों की जांच और उन्हें ले जाने के लिए लिए चार्टर्ड विमानों की व्यवस्था करेगी। परिवहन की व्यवस्था संबंधित दूतावास करेगा, जिला मजिस्ट्रेट ट्रांजिट पास जारी करेंगे।
रीजनल नार्थ
राष्ट्रीय राजधानी में फँसे विदेशियों की स्वदेश वापसी के लिए ट्रांजिट पास देगी दिल्ली सरकार