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मुंबई में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, नहीं पहनने पर जेल या जुर्माना का प्रावधान 

मुंबई में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, नहीं पहनने पर जेल या जुर्माना का प्रावधान 

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. यहां संक्रमितों की संख्या 1,078 हो गई है. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बंद की वजह से हुई असुविधा के लिए खेद है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. सीएम ठाकरे ने लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है. इस बीच मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ने लोगों के लिए 5 गाइडलाइन जारी की हैं. लोगों से इनका सख्ती से पालन करने को कहा गया है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी ने ये एडवाइजरी जारी की है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में हम सबकी जिम्मेदारी है कि नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखें. इसके लिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के रूल नंबर 10 के तहत कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं.
क्या है गाइडलाइन?
1. आप में से कोई भी शख्स किसी भी उद्देश्य या कारण से सार्वजनिक जगह जैसे अस्पताल, ऑफिस, मार्केट या सड़क पर जाएं, तो मास्क जरूर लगाए. मास्क 3 प्लाई का हो या कपड़े का. मास्क लगाना अनिवार्य है.
2. अगर कोई ऑफिस की गाड़ी या अपने निजी वाहन से सफर कर रहा है, तो भी मास्क पहनना अनिवार्य है.
3. अगर कोई शख्स किसी साइट/ऑफिस/किसी और जगह काम करता है, तो भी उसे हर वक्त मास्क पहने रहना है.
4. कोई भी शख्स बिना मास्क पहने न तो कोई मीटिंग अटेंड करेगा और न ही ऐसी जगह जाएगा, जहां लोग होंगे.
5. ये मास्क स्टैंडर्ड मास्क हैं और केमिस्ट की शॉप में मिल जाएंगे. लेकिन, अगर ये नहीं मिलते हैं, तो आप घर पर भी मास्क बनाकर पहन सकते हैं. होममेड मास्क वॉशेवल होते हैं और इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.
एडवाइजरी में आगे लिखा गया है कि अगर कोई इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी. ऐसे में उसे जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है.
 

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