ब्रिटिश सरकार ने नए हथियार विधेयक में संशोधन कर दिया है। इसके तहत अब ब्रिटेन में सिख समुदाय के लोग बिना किसी डर के बड़ी कृपाण व धार्मिक तलवारें रखना व उपहार स्वरूप भेंट करना जारी रख सकते है। ब्रिटेन की संसद ने विधेयक में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया कि यह ब्रिटिश सिख समुदाय के हथियार रखने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। नए बिल में सार्वजनिक रूप से आक्रामक हथियार रखना अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। यह संसोधन ब्लेड और घातक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाता है। बिल का लक्ष्य देश में चाकू और एसिड से संबंधित हमलों को रोकना है, जो हाल के दिनों में काफी बढ गए हैं। यूके के गृह कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, उन्होंने कृपाण के मुद्दे पर सिख समुदाय के साथ मिलकर काम किया है। संसोधन में यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि धार्मिक आपूर्ति के लिए कृपाणों की बिक्री नहीं रुकेगी। ब्रिटिश सिखों को लेकर सभी पार्टियों के संसदीय समूह (एपीपीजी) ने हाल के सप्ताहों में यूके होम ऑफिस में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नया कानून बनने पर कृपाण रखे जा सकें।