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 मंडी में नियम तोड़ा तो 5000 का जुर्माना

 मंडी में नियम तोड़ा तो 5000 का जुर्माना

नई दिल्ली । दिल्ली में बीते दिनों आजादपुर मंडी में कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आए थे। इसे देखते हुए मंडी प्रशासन ने मंडी के अंदर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब मंडी में सामाजिक दूरी का पालन न करने पर व्यापारियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सात दिनों के लिए मंडी में प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दो बार सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर व्यापारियों को जुर्माने और प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। वहीं, तीसरी बार नियम तोड़ने पर मंडी प्रशासन उनका लाइसेंस रद्द कर सकता है। 
आजादपुर मंडी समिति के अध्यक्ष आदिल अहमद खान का कहना है कि ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराने के लिए मंडी प्रशासन कई प्रयास कर रहा है, लेकिन सभी प्रयासों की सफलता व्यापारियों के हाथों में है। आजादपुर मंडी के बाहर लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए मंडी प्रशासन ने ट्रकों व सभी वाहनों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की है। अब मंडी में आने वाले सभी खाली ट्रकों और वाहनों को बुराड़ी मैदान से टोकन मिलेंगे। नई व्यवस्था के तहत बुराड़ी मैदान का प्रयोग दिन में ट्रकों और अन्य वाहनों के लिए होल्डिंग एरिया के तौर पर किया जाएगा। वहीं, रात में कोई ट्रक वहां नहीं रुक पाएगा। ट्रकों और वाहनों को प्रवेश के लिए सुबह 5 से रात 9 बजे तक टोकन दिए जाएंगे। इस समयाविध में कुल 3300 टोकन दिए जाएंगे। सुबह के पहले घंटे में 300 टोकन वितरित किए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक घंटे 200 टोकन दिए जाएंगे। टोकन पहले आओ-पहले आओ के तहत मिलेंगे। 
 

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