नई दिल्ली । कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए गुरुग्राम-दिल्ली बार्डर सील किया गया है। यह आदेश शुक्रवार सुबह 10 बजे से प्रभावी है। इसके बाद रोज काम के सिलसिले में जाने वाले लोग आवागमन नहीं हो रहा है। आदेश में कहा कि गुरुग्राम में जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन वे यहां के निवासी नहीं है, उनके लिए प्रबंधन गुरुग्राम में रहने की व्यवस्था करे। जो गुरुग्राम वासी बाहर काम करते हैं वे लोग अपने प्रबंधन से वहीं पर आवास की व्यवस्था करवाएं। सोनीपत और फरीदाबाद बार्डर पहले से सील हैं।
- आरोग्य सेतु एप्प जरूरी
सरकारी कार्यालयों के अधिकृत अधिकारी व कर्मचारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त, रक्षा, डाक विभाग, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी देने वाली एजेंसियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाने पर सीमा पार आवागमन की पहले की तरह अनुमति होगी, मगर इन्हें आरोग्य सेतु एप्प अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और उसका प्रयोग करना होगा। इसके अलावा गुरुग्राम में प्रवेश करते समय इनकी थर्मल स्कैनिंग और रोग सूचक स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
आदेश में बताया गया है कि सिर्फ उसी पास को मान्य माना जाएगा जिसे केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार ने जारी किया होगा। डीएम अमित खत्री ने कहा कि बहुत ही जरूरी होने पर लोगों को सीमा पार जाने के लिए जिलाधीश कार्यालय से मंजूरी लेनी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्यीय राजमार्ग पर आवश्यक और गैर जरूरी वस्तुओं या माल की ढुलाई करने वाले वाहनों को जिले में आने जाने की अनुमति तो होगी लेकिन इन वाहनों को जिले की सीमा पार करने की अनुमति नहीं होगी।
- इन सेवाओं को छूट
एंबुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, ऑयल कंटेनर , चिकित्सा उपकरण वाहनों को छूट रहेगी। सब्जियां, फल, अनाज, अंडे, मांस, मुर्गी, दूध, अनाज, दाल आदि खाद्य पशु चारा आदि की आपूर्ति करने वालों को भी छूट रहेगी। साथ ही दवाओं, चिकित्सा उपकरणों व निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल आपूर्ति करने वालों के साथ पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर और इसी प्रकार की वस्तुएं सप्लाई करने वालों को भी छूट रहेगी।
रीजनल नार्थ
दिल्ली-गुरुग्राम की सीमा सुबह 10 बजे से पूरी तरह सील