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 दिल्ली में शराब की दुकानों से लेकर निजी और सरकारी दफ्तर तक सब खुलेंगे

 दिल्ली में शराब की दुकानों से लेकर निजी और सरकारी दफ्तर तक सब खुलेंगे

नई दिल्ली । दिल्लीवालों के लिए लॉकडाउन दो सप्ताह के लिए बढ़ने के बाद एक राहत की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार, अब दिल्ली में भी अन्य राज्यों की तरह रेड जोन में मिलने वाली सभी राहत मिल सकेंगी। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में फैसला ले लिया है। इस बारे में जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में शामिल हैं। दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद अब 33 फीसदी स्टाफ के साथ दिल्ली में भी निजी और सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। इसके साथ ही सरकारी कामकाज और निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएंगे और आईटी, हार्डवेयर, जूट फैक्ट्री भी खुल सकेंगी। इनके अलावा शराब की दुकान भी खोली जा सकेंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आबकारी विभाग से एल- 6 और एल - 8 वर्ग की दुकानों को सूची मांगी है। 
          गौरतलब है कि शनिवार सुबह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अगर 10 से ज्यादा कोरोना के ​केस किसी जिले में हैं तो उसको रेड जोन माना जाता है। दिल्ली में 11 जिले हैं और सभी रेड जोन में आते हैं। रेड जोन के अंदर जो-जो छूट दी गई हैं वो सारी लागू होंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी 11 जिले 17 मई तक रेड जोन में रहेंगे। इस दौरान उन्होंने लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील भी की। केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है। 
        गृह मंत्रालय ने बताया है कि चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह अहम फैसला किया गया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइंस जारी होगी। इस नई गाइडलाइंस में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे जिलों में होने वाली गतिविधियों को लेकर सूचना दी जाएगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों को लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें भी मिलेंगी। ग्रीन जोन में वे जिले रखे जाएंगे, जहां पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा समय में जिन गतिविधियों के लिए अनुमति मिली है, उसके लिए अलग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। 
        बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 24 मार्च को पहली बार 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। 14 अप्रैल को प्रथम चरण का लॉकडाउन खत्म होने पर फिर से उसे बढ़ाकर तीन मई तक कर दिया गया था। मगर कोविड 19 का खतरा नहीं टलने के कारण केंद्र सरकार ने अब तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की है। हालांकि तीसरे चरण में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में जिलों  को बांटा जाएगा। गृहमंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साप्ताहिक आधार पर संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सूचना दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया जिसमें संक्रमण के आधार पर बांटे गए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर विशेष गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। 
- देशभर में जोन के आधार पर निर्धारित छूट 
हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क द्वारा अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए यात्रा, विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थानों के लिए जाना, होटल रेस्तरां सहित अतिथ्य सत्कार सेवाएं। सिनेमाघरों, मॉल, जिम, खेल परिसरों आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं और धार्मिक स्थलों पर लोगों के लिए पूजा का आयोजन। इसके साथ ही सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्ती से प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी जोन में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहना होगा। 
          गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग द्वारा लोगों की आवाजाही। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ परिचालन की अनुमति होगी, हालांकि कंटेनमेंट जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी। सामान की आवाजाही की अनुमति होगी और कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा संधि के तहत पड़ोसी देश सड़क मार्ग से जा रहे सामान की आवाजाही नहीं रोकेगा।
- रेड जोन वाले कंटेनमेंट जोन 
पूरे देश में रेड जोन के अंतर्गत आने वाले कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस क्षेत्र में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब, अंतर जिला या जिले के भीतर बसों का परिचालन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून पर रोक जारी रहेगी। हालांकि, अन्य गतिविधियां कुछ पाबंदियों के साथ रेड जोन में शुरू करने की अनुमति होगी। अनुमति प्राप्त कार्यों के लिए व्यक्तिगत चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री और दो पहिया वाहन पर अकेले यात्रा की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में गैर आवश्यक सामान की दुकानें, मॉल, बाजार और बाजार परिसर खोलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, शहरी इलाकों में एकल दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी और इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान का भेद नहीं होगा। 
- व्यक्ति और वाहन 1 जिले से दूसरे जिले जा सकते 
विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), निर्यात केन्द्रित इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीमित पहुंच के साथ स्वीकृति दे दी गई है। निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कर सकेंगे और बाकी घर से काम कर सकते हैं। रेड जोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है उनके अलावा टैक्सी और कैब को चालक के अलावा एक यात्री के साथ परिचालन की अनुमति होगी। अनुमति दी गई गतिविधि के लिए व्यक्ति और वाहन एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं। चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री की अनुमति होगी, जबकि दुपहिया वाहन पर दो लोग सवारी कर सकते हैं। ग्रीन जोन में सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी सिवाय उन गतिविधियों के जिन पर पूरे देश में रोक है। हालांकि, बसों का परिचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किया जा सकता है और बस डिपो भी आधी क्षमता से काम करेंगे।
 

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