लखनऊ । लॉकडाउन 3.0 के बीच यूपी सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। 4 मई से राज्य में शराब की बिक्री की शुरू हो गई है। लॉकडाउन के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की बिक्री पर छूट दी गई है। हालांकि हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वहीं होटल और रेस्टोरेंट के बार में भी फिलहाल शराब नहीं बेची जा सकेगी। आबकारी आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में कहीं भी शराब की तय कीमत से अधिक दाम लिए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित मूल्य पर ही शराब बेचनी होगी। साथ ही आबकारी अधिकारियों को टेस्ट परचेजिंग करने के लिए भी कहा है।
सरकार ने शराब की बिक्री के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की है। आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब बिक्री के निर्देश दिए गए हैं। एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही शराब खरीद सकते हैं। राज्यों की कमाई के मुख्य स्रोत हैं- राज्य जीएसटी, भू-राजस्व, पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट या सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाला एक्साइज और गाड़ियों आदि पर लगने वाले कई अन्य टैक्स। शराब पर लगने वाला एक्साइज टैक्स यानी आबकारी शुल्क राज्यों के राजस्व में एक बड़ा योगदान करता है।
रीजनल नार्थ
यूपी सरकार का आदेश, तय कीमत से अधिक दाम पर शराब बेचने पर होगी कार्रवाई