नई दिल्ली । लॉकडाउन को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने कक्षा छह में निगम स्कूलों से होने वाले दाखिला नियमों में बदलाव किया गया है। निगम स्कूलों को सरकारी स्कूलों में 20 मई तक दाखिले के लिए बच्चों की सूची ऑनलाइन जमा करानी होगी। वहीं, इस बार अभिभावकों को आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले का असर तकरीबन 2 लाख बच्चों और उनके अभिभावकों को होगा। दिल्ली में तीन निगम प्राइमरी तक के स्कूल संचालित करते हैं। इसके बाद यहां पढ़ने वाले बच्चों को संबंधित सरकारी स्कूलों में दाखिला मिलता है। पिछले वर्ष तक बच्चों और उनके अभिभावकों को दाखिले के लिए संबंधित फीडर स्कूल में आवेदन करना होता था, लेकिन इस बार इन नियमों में बदलाव किया है। अभिभावकों को दाखिला के लिए ना तो स्कूल आना होगा और ना ही आवेदन करना होगा। संबंधित औपचारिकताएं स्कूल प्रमुखों की तरफ से की जाएंगी।
रीजनल नार्थ
बिना आवेदन होगा निगम स्कूलों के बच्चों का दाखिला