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 24 घंटे में देनी होगी कोरोना जांच की रिपोर्ट: दिल्ली सरकार 

 24 घंटे में देनी होगी कोरोना जांच की रिपोर्ट: दिल्ली सरकार 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मेडिकल टेस्ट करने वाली लैब्स को कोरोना जांच से संबंधित रिपोर्ट को 24 घंटे में देने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने सभी आईसीएमआर अधिकृत लैब को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक ये लैब्स कोरोना वायरस से संबंधित जांच की रिपोर्ट 24 घंटे से अधिक देर तक लंबित नहीं रख सकती हैं।इस बीच, दिल्ली सरकार और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) आमने-सामने आ गए हैं। अब आरडब्ल्यूए को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। साथ ही आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।दिल्ली सरकार ने सभी डीएम और डीसीपी को आदेश दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और दिल्ली सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जाए। 
दिल्ली सरकार ने कहा, 'हमारी जानकारी में आया है कि जिन गतिविधियों की केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के बाद हमने इजाजत दी थी, उनको अलग-अलग सरकारी एजेंसी और आरडब्ल्यूए लागू नहीं होने दे रही। यह दिशा-निर्देशों और आदेशों का उल्लंघन है। साथ ही अब सभी डीएम और दिल्ली पुलिस के डीसीपी को आदेश दिया गया है कि वह फील्ड के लोगों को अच्छी तरह से जानकारी दें और आदेश को पूरी तरह से लागू करवाएं। दरअसल कई जगह से खबरें आ रही थीं कि दिल्ली सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रशासन, पुलिस या आरडब्लूए आदेशों को लागू नहीं होने दे रहे थे। जैसे घरों में काम करने वाली मेड को कुछ आरडब्लूए अपनी सोसायटी में नहीं घुसने दे रहे थे। वहीं जिन आर्थिक गतिविधियों या औद्योगिक गतिविधियों की दिल्ली सरकार ने इजाजत दी थी, उसके लिए भी कई जगह से शिकायत आ रही थी। कहा जा रहा था कि पुलिस और प्रशासन औपचारिक इजाजत लेने के लिए कह रहे हैं जबकि आदेश थे कि किसी को अलग से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।
 

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