नई दिल्ली । कोरोना महामारी के चलते देशभर में लागू लॉकडाउन में वकीलों को एक-दूसरे राज्य में आवाजाही की छूट की मांग को लेकर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि वकीलों को अदालतों और कार्यालयों में जाने के लिए दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति दी जाए। याचिका में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली की सीमा को सील करने के फैसले को चुनौती दी गई है। जिससे एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले वकीलों के लिए दिल्ली में स्थित अदालतों और उनके कार्यालयों का उपयोग करना असंभव हो गया है। याचिका में गृहमंत्रालय के दिशा निर्देशों का हवाला दिया गया है जिसमें निजी कार्यालयों को स्टाफ की सीमित क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। याचिका में दिल्ली सरकार के आठ मई को जारी एक बयान का हवाला भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और अधिवक्ताओं को अपने कार्यालयों में जाने से रोका नहीं जाएगा। जब दिल्ली के निवासियों को अपने कार्यालयों तक पहुंचने की अनुमति दी जाती है, तो एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले वकीलों को क्यों वंचित किया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एनसीआर में रहने वाले वकीलों को दिल्ली की सीमा पार करने की अनुमति देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भी लिखा था।
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एनसीआर में रह रहे वकील पहुंचे हाईकोर्ट, आवाजाही की छूट की मांग