भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे हर माह के आखिर में अपने चुनिंदा श्रेणी के ग्राहकों को दिए जाने वाले सभी टैरिफ प्लान की जानकारी दे। पिछले साल अक्टूबर में ट्राई ने ऐसा ही एक आदेश जारी किया था, लेकिन इस आदेश को दूरसंचार विवाद निस्तारण और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने खारिज कर दिया था। 21 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आदेश जारी किया है, क्योंकि अपने श्रेणीगत ग्राहकों के लिए टैरिफ से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए किया है, जिसमें न्यायालय ने टीडीसैट के सुनाए आदेश पर रिमांड की हद तक को छोड़कर कोई रोक नहीं लगाई। न्यायालय के आदेश के बाद ट्राई ने अपने नए निर्देश में दूरसंचार कंपनियों को टैरिफ प्लान और उसकी शर्तों की जानकारी हर माह के अंत तक उसके पास जमा कराने के लिए कहा।