नई दिल्ली । लॉकडाउन के दौरान सरकारी व निजी डॉक्टर, नर्स, अदालतकर्मी, पुलिस अधिकारी कर्मचारी, वकील, मीडिया सहित आवश्यक सेवाएं देने वाले सभी लोग अब दिल्ली से हरियाणा आ जा सकेंगे। इसके लिए ई-पास दिखाना अनिवार्य होगा। हरियाणा सरकार ने इस बारे में उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया है। इसमें हरियाणा सरकार ने कहा कि वह अपने शहरों में सरकारी व निजी डॉक्टर, नर्स, अदालतकर्मी, पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी, वकील सहित आवश्यक सेवाएं देने वाले सभी लोगों आनेजाने की अनुमति देंगे। जस्टिस मनमोहन और संजीव नरूला की पीठ के समक्ष हरियाणा सरकार ने माल वाहक ट्रकों के प्रवेश की अनुमति देने का भी हलफनामा दिया है। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली से काफी संख्या में जरूरी कार्य से हरियाणा के सोनीपत जाना होता है, लेकिन सीमा पर हरियाणा सरकार के अधिकारी उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनीपत में रह रहे लोगों को दिल्ली अपने ड्यूटी पर आने से रोका जा रहा था।
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आवश्यक सेवा के लोगों को दिल्ली से हरियाणा आने-जाने की छूट