मुंबई, । कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र समेत देशभर में लॉक डाउन के बीच किए जाने वाले उपायों के बारे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुक्रवार को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए। राज्य सरकार ने आनेवाले मानसून को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की सूची में छाता, रेनकोट और प्लास्टिक शीट तथा कवर को शामिल किया है. यानि आवश्यक सेवा के तहत इन सामानों की दुकानें खोलने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है. यह आदेश 30 सितंबर, 2020 तक लागू रहेगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 2 मई, 2020 को जारी दिशा-निर्देशों में यह संशोधन किया गया है।
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छाता, रेनकोट और प्लास्टिक की चादरें, कवर आवश्यक की सूची में शामिल - महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए निर्देश