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गहलोत सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर बढ़ाया 10% सरचार्ज

गहलोत सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर बढ़ाया 10% सरचार्ज

जयपुर । अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना संकट में राजस्व की भरपाई करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 10% सरचार्ज बढ़ा दिया है। इसका उपयोग कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे खर्चो एवं कार्यों पर किया जाएगा। वित्त विभाग के कर डिविजन ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से अब स्टाम्प पर कुल सरचार्ज 30 फ़ीसदी हो गया है। स्टाम्प पर 10% सरचार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और 10% सरचार्ज गौ संवर्धन के लिए पहले से ही लगा हुआ है। ताकि इस महामारी को रोकने के लिए किसी प्रकार धन की कमी नहीं रहे। सरकार ने प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, महामारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य परिश्रम, आग इत्यादि में राहत के उद्देश्य से सरचार्ज बढ़ाया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से अब प्रदेश में मकानों की खरीद और बेचान महंगे हो जाएंगे। मकानों की रजिस्ट्री कराना अब महंगा हो गया है और स्टाम्प की वैल्यू 10% बढ़ गई है। पहले ग्राहक को 100 रुपए के स्टाम्प की फेस वैल्यू पर 120 देने पड़ते थे, लेकिन अब 130 रुपए देने पड़ेंगे। पूर्व में 10 फीसदी सरचार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया जाता था। उसके बाद उस पर 10% सरचार्ज गौ संवर्धन के लिए लगाया गया था। अब इसमें फीसदी की और बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे यह सरचार्ज बढ़कर 30% हो गया है। बता दें कि इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रांसफर करवाने, डीड ऑफ पार्टिशन, गिरवी रखी हुई संपत्ति का पुर्नभुगतान, मोर्टगेज डीड, बिक्री प्रमाण-पत्र, गिफ्ट डीड, एक्सचेंज डीड, किरायानामा, मुख्तारनामा, लाइसेंस एग्रीमेंट, लीज डीड तैयार करवाने के साथ अन्य कार्यों में स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होता है। यह एक प्रकार का कर होता है जो कि निर्धारित दस्तावेजों पर लगाया जाता है।
 

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