मुंबई, । महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तीन जिलों को छोड़कर समूचे राज्य में शराब की होम डिलीवरी कराने का फैसला किया है. सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि मुंबई, औरंगाबाद और बीड जिले में शराब की होम डिलीवरी नहीं की जाएगी. शराब की होम डिलीवरी के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जिनका सख्ती से पालन करना होगा. एक दुकान का मालिक शराब पहुंचाने के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं कर सकता है. एक व्यक्ति एक बार में 24 बोतल से अधिक शराब नहीं ले सकता है. उपभोक्ताओं को राहत देते हुए, सरकार ने यह भी आदेश दिया कि दुकान मालिक बोतल पर छपी कीमत से ज्यादा नहीं ले सकता. इससे पहले जानकारी दी गई थी कि जिन लोगों को पीने की अनुमति है, वही होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं. शराब की दुकानों पर फोन से ऑर्डर दिया जा सकेगा. आपको बता दें कि राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को पांच मई से खोलने की इजाजत दी थी. लॉकडाउन के नियमों में ढील के बाद खुली शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगने लगी थी. जिसके बाद सरकार ने शराब की दुकानों से काउन्टर सेल के बजाय होम डिलीवरी का आदेश निकाला। अधिकारियों के मुताबिक होम डिलीवरी का मकसद शराब की दुकानों पर भीड़ कम करना और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना है. एक अधिकारी के अनुसार घर पर विभिन्न तरह की शराब रखने के नियमों के बारे में जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और ऑर्डर देने से पहले खरीदार वहां से इन्हें देख सकता है. वहीं बीते 24 घंटे में ३७ हजार २०० लोगों तक होम डिलीवरी के जरिए लोगों को शराब पहुंचाई गई.
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मुंबई,औरंगाबाद और बीड को छोड़ समूचे महाराष्ट्र में होगी शराब की होम डिलीवरी