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 हरियाणा में खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर

 हरियाणा में खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने राज्‍य में सभी बार्बर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की छूट दे दी गई है। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। इसके तहत बार्बर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर में बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी से पीड़ित को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रत्येक ग्राहक के इस्तेमाल के बाद दुकान के सभी इक्यूपमेंट सैनिटाइज करने होंगे। ग्राहक के लिए टोकन सिस्टम या अपाइंटमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने मैरिज व बैंक्वेट हॉल में भी समारोह के लिए लगा प्रतिबंध हटा दिया है। मैरिज-बैंक्वेंट हॉल में किसी भी समारोह के आयोजन से पहले डीसी या किसी भी अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी और वहां 50 से ज्यादा गेस्ट की अनुमति नहीं होगी। वहां आने वाले सभी गेस्ट मास्क लगाए हुए हों और मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना चाहिए। साथ ही समारोह में आने वालों के नाम, पता व फोन नंबर दर्ज करने होंगे। एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वहीं, 99.50 फारेनहाइट फीवर होने पर व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही 1 मीटर की दूरी जरूरी। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग नहीं होगा। इसके अलावा समारोह स्थल में सेंट्रल एसी इस्तेमाल नहीं होगा। बता दें कि प्रदेश को ऑरेंज जोन मानते हुए बाजार खोलने की छूट दी थी, लेकिन कुछ चीजें स्पष्ट नहीं थीं। ऐसे में जिलों के उपायुक्त इन्हें लेकर असमंजस में थे, मगर अब नगर निकाय विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं, सरकार ने शहरों में बाजारों के रविवार या अन्य किसी दिन होने वाले साप्ताहिक अवकाश को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि बाजारों में प्रतिदिन 50 फीसदी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है।
 

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