सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायॉपिक पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज रोके जाने के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और उसे ही इस पर निर्णय लेना होगा। फिल्म पर आरोप है कि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभी तक सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है। साथ ही, केवल चुनाव आयोग ही यह फैसला ले सकता है कि यह फिल्म आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है या नहीं। इससे पहले मंगलवार को याचिकाकर्ता ने कहा था कि कोर्ट फिल्म के डायरेक्टर को फिल्म की कॉपी दिए जाने का आदेश दे, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बता दें कि इससे पहले इस फिल्म की रिलीज को रोके जाने की याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी थीं और फिल्म की रिलीज को टालने से इनकार कर दिया था। फिल्म के मेकर्स के अनुसार यह फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज की जा सकती है। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं।