नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय सहित राजधानी की सातों जिला अदालतों में सोमवार से नियमित कामकाज शुरू नहीं होगा। नियमित कामकाज पर पाबंदी को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार फैलाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। पहले की तरह जमानत याचिका और जरूरी मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई जारी रहेगी। इस बाबत जारी सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना वायरस लगातार पैर पसार रहा है। रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मृत्यु दर भी बढ़ी है। ऐसे में नियमित कामकाज शुरू करना उचित नहीं है। सर्कुलर में कहा गया है कि अदालतें बंद होने के बावजूद कई न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में हमें और सावधानी बरतने की जरूरत है। साकेत बार एसोसिएशन के सचिव धीर सिंह कसाना ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश जनहित में है। इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य है।
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अदालतों में 30 जून तक नियमित कामकाज बंद