नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को सभी कोरोना मरीजों को 5 दिन अनिवार्य रूप से क्वारनटीन सेंटर भेजने का आदेश दिया था लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध के बाद राज्यपाल ने ये फैसला वापस ले लिया। अब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में जो तय हुआ उसके आधार पर दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार के संशोधित आदेश के मुताबिक दिल्ली में सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में क्लिनिकल और भौतिक परिस्थितियों घर की स्थिति के मूल्यांकन के बाद ही होम आइसोलेशन को चुनने की सुविधा दी जाएगी। यानी अब सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को पहले कोविड केयर सेंटर रेफर किया जाएगा कोविड केयर सेंटर में मरीज की मेडिकल स्थिति, बीमारी की गंभीरता और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही मरीज की भौतिक स्थिति का भी मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि क्या उसके पास होम आइसोलेशन के लिए जरूरी सुविधाएं जैसे न्यूनतम 2 कमरे और अलग टॉयलेट उपलब्ध है या नहीं ताकि परिवार और पड़ोसियों में संक्रमण न फैले। पर्याप्त सुविधा रहने पर ही होम आइसोलेशन की इजाजत दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक अगर मरीज के पास होम आइसोलेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और उसके क्लिनिकल आकलन में कोई गंभीर बात नहीं पाई जाती है और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, तब ऐसे हालात में मरीज को प्रस्ताव दिया जायेगा कि वो चाहे तो कोविड केयर सेंटर या पेड आइसोलेशन सुविधा में रह सकता है या फिर होम आइसोलेशन को चुन सकता है। लेकिन बाकी सभी मरीजों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के आधार पर कोविड केयर सेंटर में ही रहना होगा।
रीजनल नार्थ
कोरोना मरीज को पूरी करनी होंगी ये शर्तें