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नई दिल्ली । दिल्ली सरकार के कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में सर गंगाराम अस्पताल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है1 दिल्ली सरकार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर कार्रवाई करने को लेकर फिलहाल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है1 हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल अस्पताल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर जांच पर रोक रहेगी1 कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया हमारे पास कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त सामग्री है1 हाई कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक 11 अगस्त तक के लिए लगाई गई है1
गंगाराम अस्पताल और चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी1 दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के आरोपों के बाद अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी1 दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़िलहाल सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करने से रोक लगाई है1 लेकिन अस्पताल ने हाई कोर्ट में इस एफआईआर को रद्द करने के लिए भी मांग की है जिस पर कोर्ट आगे सुनवाई करेगा1 दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल के खिलाफ 3 जून को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे1
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल पर आरोप लगाया गया है कि अस्पताल प्रशासन ने कोविड-19 के जांच सैंपल लेने के दौरान आरटी-पीसीआर एप्प का इस्तेमाल नहीं किया जबकि दिल्ली सरकार के द्वारा कोविड-19 टेस्ट सैंपल के लिए इसे अनिवार्य किया गया था1 केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस ऐप को शुरू किया गया था और दिल्ली सरकार के द्वारा इस ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया था1 असल में, कोरोना वायरस की जांच के लिए तय मानदंड पूरा न करने और लापरवाही बरतने के आरोप में दिल्ली सरकार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी1 दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था1 जिसके बाद गंगाराम अस्पताल पर कोरोना वायरस के टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी1
नई दिल्ली । दिल्ली सरकार के कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में सर गंगाराम अस्पताल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है1 दिल्ली सरकार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर कार्रवाई करने को लेकर फिलहाल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है1 हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल अस्पताल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर जांच पर रोक रहेगी1 कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया हमारे पास कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त सामग्री है1 हाई कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक 11 अगस्त तक के लिए लगाई गई है1
गंगाराम अस्पताल और चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी1 दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के आरोपों के बाद अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी1 दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़िलहाल सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करने से रोक लगाई है1 लेकिन अस्पताल ने हाई कोर्ट में इस एफआईआर को रद्द करने के लिए भी मांग की है जिस पर कोर्ट आगे सुनवाई करेगा1 दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल के खिलाफ 3 जून को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे1
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल पर आरोप लगाया गया है कि अस्पताल प्रशासन ने कोविड-19 के जांच सैंपल लेने के दौरान आरटी-पीसीआर एप्प का इस्तेमाल नहीं किया जबकि दिल्ली सरकार के द्वारा कोविड-19 टेस्ट सैंपल के लिए इसे अनिवार्य किया गया था1 केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस ऐप को शुरू किया गया था और दिल्ली सरकार के द्वारा इस ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया था1 असल में, कोरोना वायरस की जांच के लिए तय मानदंड पूरा न करने और लापरवाही बरतने के आरोप में दिल्ली सरकार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी1 दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था1 जिसके बाद गंगाराम अस्पताल पर कोरोना वायरस के टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी1