चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अभिभावकों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को फीस लेने की मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि स्कूल ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और एनुअल फीस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये फीस बढ़ाई नहीं जाएगी और पिछले साल 2019 की तरह ही चार्ज की जाएगी। इसके साथ ही पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि अगर फाइनेंसियल कारणों से कोई भी अभिभावक बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है तो उसकी दलील सुनी जाए और अगर किसी प्राइवेट स्कूल का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है तो वो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिखित में बता सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों का अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को लगातार सैलरी दिए जाने की वजह से और बिल्डिंग और स्कूलों का अन्य खर्चा हो रहा है इसलिए स्कूलों को राहत दी जानी चाहिए।